गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के तहत स्वास्थ्य विभाग पौड़ी में कार्यशाला का आयोजन

संवाददाता : पंकज रावत, पौड़ी गढ़वाल

स्वास्थ्य विभाग ने पौड़ी में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के तहत कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें संचालित पंजीकृत अल्ट्रासाउंड केंद्रों से आए रेडियोलॉजिस्ट गायनोलॉजिस्ट और डाटा सहायकों को अधिनियम के संबंध में जानकारी दी गई ।

इस दौरान अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ रमेश कुवंर ने अल्ट्रासाउंड संचालकों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए बताया कि जनपद के लिंगानुपात में प्रति 1000 बालकों के सापेक्ष 957 बालिकाओं का सुधार हुआ है।

जनपद में अल्ट्रासाउंड केंद्रों का अधिनियम के तहत समय-समय पर जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति द्वारा निरीक्षण किया जाता है कमी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है

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