सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मिली जमानत, लेकिन माननी पड़ेंगी बड़ी शर्ते

देहरादून : अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई सेशंस कोर्ट से जमानत मिल गई हैं। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर जेल में बंद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत याचिका पर मुंबई सेशंस कोर्ट में 2 मई को सुनवाई हो गई थी, लेकिन अदालत पूरा ऑर्डर नहीं लिखवा सकी थी। इस कारण फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

आपको बता दें कि कोर्ट में जमानत के लिए उनके सामने बड़ी शर्तें रखी गई थी। मुंबई सेशंस कोर्ट ने नवनीत राणा और रवि राणा को 50 हजार रुपये पर जमानत दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए राणा दंपत्ति के सामने कई शर्तें रखी हैं । कोर्ट ने कहा कि “दोनों ने दोबारा ऐसा किया तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।” साथ ही कोर्ट ने कहा कि “नवनीत और रवि इस मुद्दे पर मीडिया से बात नहीं कर सकते और किसी गवाह को प्रभावित करते है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो भी उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा पुलिस जब पूछताछ के लिए बुलाएगी तो उन्हें 24 घंटे के अंदर हाजिर होना पड़ेगा।”

जानकारी के लिए बता दें कि अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने 23 अप्रैल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी, हालांकि राणा दंपत्ति ने बाद में हनुमान चालीसा पाठ करने की योजना को रद्द कर दिया था। लेकिन इसके बाद शिवसेना के कार्यकर्ता बेहद आक्रोशित हो गए थे और उन्होंने राणा के आवास के आगे विरोध प्रदर्शन किया था।

जिसके बाद मुंबई पुलिस ने राणा दंपत्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और बाद में उसमें राजद्रोह का आरोप भी जोड़ दिया था।  इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर 24 अप्रैल को मुंबई की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से राणा दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद रविवार देर रात नवनीत राणा को भायखला महिला कारावास ले जाया गया, जबकि उनके पति रवि राणा को पहले ऑर्थर रोड जेल ले जाया गया, लेकिन वहां जगह नहीं होने के कारण उन्हें नवी मुंबई की तलोजा जेल भेज दिया गया।

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