हाथरस। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के परिवाद पर हाथरस के एसीजेएम एमपी/एमएलए कोर्ट दीपकनाथ सरस्वती ने 5 जनवरी को सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई 7 फरवरी 2026 को होगी।
मामला थाना चंदपा क्षेत्र के एक गांव निवासी रामकुमार उर्फ रामू, लवकुश और रवि द्वारा दायर मानहानि के परिवाद से संबंधित है। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने न्यायालय के निर्णय के बावजूद वोट की राजनीति के लिए जातिगत विद्वेष को भड़काते हुए 12 दिसंबर 2024 को उनके गांव का दौरा किया।
परिवाद में यह भी आरोप है कि राहुल गांधी ने मृत मुद्दे को पुनर्जीवित करने, जानबूझकर परिवादी को समाज में अपमानित करने और उनका चारित्रिक हनन करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की। आरोप के अनुसार, उन्होंने न्यायालय के निर्णय और दोषमुक्त युवकों की स्थिति जानने के बावजूद उन्हें गैंगरेप का आरोपी बताकर अवैध राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया।
न्यायालय ने इस मामले में क्षेत्राधिकारी सादाबाद से अन्वेषण आख्या प्राप्त की है और विपक्षी पक्ष को संज्ञान लेने के लिए नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।



