देहरादून: ब्याज से जुड़े कर्ज के मामले में जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर आरबीआई ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बताया कि पंजाब एंड सिंध बैंक पर कुछ आरोप थे, जो सही साबित हुए हैं।
देश की केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना ठोका है। ब्याज से जुड़े कर्ज के मामले में जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर यह कार्रवाई करते हुए बैंक पर 27.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने कुछ दिनों पहले ही बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि ‘बाहरी बेंचमार्क आधारित उधार’ द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर उसने पंजाब एंड सिंध बैंक पर 27.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पंजाब एंड सिंध बैंक की एक वैधानिक जांच में निर्देशों का उल्लंघन पाया गया है।
आरबीआई ने कहा कि अन्य बातों के साथ-साथ बैंक ने कुछ फ्लोटिंग रेट रिटेल लोन और फ्लोटिंग रेट लोन को सूक्ष्म और लघु उद्यमों से जोड़ा है, जो 1 अक्टूबर 2019 के बाद बढ़ाए गए थे। बाहरी बेंचमार्क के बजाय एमसीएलआर के लिए बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।