देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) विवाद में ₹117.52 करोड़ का भारी जुर्माना लगाया गया है। कंपनी ने जानकारी दी है कि वह इस आदेश को उच्च प्राधिकरण के समक्ष चुनौती देगी। यह कार्रवाई सीजीएसटी कोच्चि आयुक्तालय (केरल) के संयुक्त आयुक्त की ओर से की गई है।
क्या है पूरा मामला?
नियामक फाइलिंग के मुताबिक—
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यह मामला 2018-19 से 2021-22 की अवधि से जुड़ा है।
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विभाग ने एयरलाइन को संबंधित वर्षों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) देने से इनकार कर दिया।
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ITC अस्वीकार करने के बाद विभाग ने डिमांड ऑर्डर जारी करते हुए भारी पेनल्टी लगाई है।
इंडिगो की दलील – “निर्णय गलत, हमारा मामला मजबूत”
इंडिगो ने स्पष्ट किया है कि—
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अधिकारियों द्वारा पारित आदेश कानूनी तौर पर त्रुटिपूर्ण है।
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कंपनी के अनुसार, बाहरी कर विशेषज्ञों की सलाह बताती है कि उनका मामला तथ्यों के आधार पर मजबूत है।
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इस पेनल्टी का कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, ऑपरेशनों या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रमुख असर नहीं पड़ता।
शेयरों में हल्की गिरावट
जुर्माने की खबर के बाद बाजार पर भी हल्का प्रभाव देखने को मिला।
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इंडिगो के शेयर 1.60% गिरकर ₹5,697.70 प्रति शेयर पर बंद हुए।
आगे की प्रक्रिया
कंपनी ने कहा है कि वह—
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आदेश के खिलाफ औपचारिक अपील करेगी,
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और कानूनी तौर पर उपलब्ध सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेगी।



