Uttarakhand SIR: मतदाता सत्यापन से पहले तैयार रखें ये 12 जरूरी दस्तावेज, चुनाव आयोग ने जारी की सूची

उत्तराखंड में चुनाव आयोग की ओर से जल्द शुरू होने जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए 12 वैध दस्तावेजों की सूची जारी की है, ताकि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। आयोग ने साफ किया है कि यदि मतदाता पहले से आवश्यक दस्तावेज तैयार रखेंगे तो एसआईआर की प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी।

प्रदेश में करीब 70 लाख मतदाताओं की मैपिंग पूरी कर ली गई है। आयोग के अनुसार इन मतदाताओं का वोट सुरक्षित है। हालांकि, करीब नौ लाख ऐसे मतदाता हैं जिनका वर्ष 2003 का वोट रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं मिल पाया है। ऐसे मतदाताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आयोग ने उनके लिए वैकल्पिक दस्तावेजों की व्यवस्था की है।

बीएलओ घर-घर पहुंचाएंगे गणना प्रपत्र

एसआईआर शुरू होने के बाद वर्तमान मतदाता सूची के आधार पर संबंधित मतदाताओं के पास बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) गणना प्रपत्र पहुंचाएंगे। इस प्रपत्र पर बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर भी अंकित होगा। मतदाता को इसमें वर्ष 2003 के वोट संबंधी जानकारी भरनी होगी।

यदि वर्ष 2003 में संबंधित व्यक्ति का वोट नहीं था तो उसे अपने माता-पिता के वोट की जानकारी देनी होगी। यदि माता-पिता का नाम भी उस समय की मतदाता सूची में दर्ज नहीं था तो दादा-दादी के वोट संबंधी जानकारी देनी होगी। आयोग ने कहा है कि यदि किसी भी स्तर पर पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो पाता है तो जारी किए गए 12 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज मान्य होगा।

मतदाता अपनी जानकारी और मतदाता सूची का विवरण मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं।

एसआईआर के लिए मान्य 12 दस्तावेज

चुनाव आयोग की ओर से जारी सूची में निम्न दस्तावेजों को वैध माना गया है—

  • केंद्र, राज्य सरकार या पीएसयू के नियमित कर्मचारी अथवा पेंशनभोगी को जारी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश
  • एक जुलाई 1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी या पीएसयू द्वारा जारी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट
  • मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षिक प्रमाण पत्र या हाईस्कूल प्रमाण पत्र
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • वन अधिकार प्रमाण पत्र
  • ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य जाति प्रमाण पत्र
  • राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी)
  • राज्य या स्थानीय निकाय द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर
  • सरकार की ओर से जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र

इस तरह पूरी होगी एसआईआर की प्रक्रिया

एसआईआर प्रक्रिया के तहत सबसे पहले मतदाता के पास गणना प्रपत्र पहुंचेगा, जिसमें वर्तमान वोट का विवरण पहले से दर्ज होगा। मतदाता को उसमें वर्ष 2003 से संबंधित जानकारी भरनी होगी और नया फोटो चिपकाना होगा। इसके बाद यह प्रपत्र बीएलओ को वापस जमा करना होगा।

यदि किसी मतदाता के पास वर्ष 2003 से संबंधित कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो उसे यह बात प्रपत्र में लिखकर वापस जमा करनी होगी। इसके बाद संबंधित मतदाता को नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस मिलने पर मतदाता निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) कार्यालय में जाकर अपने उपलब्ध दस्तावेज जमा कर सकेगा।

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