उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने में केवल आठ दिन का समय शेष बचा है। जिसके चलते परिवहन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। वहीं अब परिवहन आयुक्त ने यात्रा को लेकर आठ राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। जारी ऐडवाईजरी के मुताबिक़ कैब, मैक्सी में म्यूजिक सिस्टम प्रतिबंधित है। वहीं यात्रा में अगर कोई भारी वाहन, ट्रैक्टर-ट्रॉली लाएगा तो उसे सीज कर दिया जाएगा।
जानकारी के अनुसार परिवहन आयुक्त ने यूपी, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस जारी एडवाइजरी के अनुसार चारधाम यात्रा में वाहनों में आगजनी की घटनाओं को न्यून करने के लिए बड़ी बैटरी या एलपीजी सिलिंडर ले जाने पर रोक लगाई गई है। वहीं मोटर कैब, मैक्सी में म्यूजिक सिस्टम बजाना मना है। हालांकि टूरिस्ट बस में केवल कंडक्टर के नियंत्रण में ही म्यूजिक सिस्टम लगाया जा सकता है। साथ ही स्पष्ट कहा गया है कि चारधाम यात्रा में भारी वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉली लाने पर। यहां परिवहन विभाग उन्हें सीज कर सकता है।
वहीं इसके अलावा वाहनों को ढलान में पार्क करने के लिए सभी को अपने पास लकड़ी का गुटका रखना होगा। जबकि टूरिस्ट वाहनों में वाहन के आगे के भाग में चालक व यात्री के लिए बकेट सीट होनी जरूरी है। यात्रा के दौरान स्वच्छता अभियान के तहत वाहन में बैठे यात्री सड़कों पर कचरा न फैलाएं इसके लिए वाहन में डस्टबिन या गार्बेज बैग लगाना अनिवार्य है। वहीं आपातकालीन परिस्थितियों के लिए फर्स्ट एड बॉक्स रखना अनिवार्य है ।
जारी ऐडवाईजरी में कहा गया है कि पर्वतीय मार्गों पर बसों की अधिकतम चौड़ाई 2,570 मिमी, अधिकतम ऊंचाई 4,000 मिमी और लंबाई 8,750 मिमी ही अनुमन्य है। वहीं इससे ज्यादा बड़े वाहन को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यात्रा के नियमों के तहत सभी सार्वजनिक सेवायानों को ग्रीनकार्ड व ट्रिपकार्ड लेना जरूरी है।