चर्चित 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाला केस में पूर्व मुख्यमंत्री और RJD अध्यक्ष लालू यादव को रांची की सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है। लालू यादव सहित 75 अन्य आरोपियों को डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए ग़बन करने के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है. वहीं 24 अन्य लोगों को कोर्ट ने इस मामले बरी भी किया है।
सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में लालू यादव के करीबी नेता जगदीश शर्मा और ध्रुव भगत समेत 35 लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभी लालू यादव के लिए सजा का ऐलान नहीं किया है. उन्हें 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी.
बिहार का चारा घोटाला मामला जनवरी 1996 में पशुपालन विभाग में छापेमारी के बाद सामने आया था. जिसको लेकर 1997 में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव को एक आरोपी बनाया था. वहीं सितंबर 2013 में निचली अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में लालू प्रसाद सहित अन्य आरोपियों को दोषी ठहरा kar रांची जेल भेज दिया था.
झारखंड में जिन पाँच मामलों में लालू यादव आरोपी बनाए गए हैं, उनमें ये एकमात्र मामला है जिसमें फ़ैसला आना बाकी था. बाकी चार मामलों में कोर्ट पहले ही लालू यादव को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान कर चुका है. चारों मामलों में लालू यादव ने जेल काटते हुए सजा का पचास प्रतिशत हिस्सा पूरा कर लिया है. इन दिनों लालू यादव जमानत पर जेल से बाहर हैं. अगर लालू यादव को भी तीन साल या उससे कम सजा मिलती है तो उन्हें कोर्ट से ही जमानत मिल जाएगी, नहीं तो उन्हें कस्टडी में लिया जाएगा.
आपको बता दे कि मामले के मूल 170 आरोपियों में से 55 की मौत हो चुकी है, सात सरकारी गवाह बन चुके हैं, दो ने अपने ऊपर लगे आरोप स्वीकार कर लिए हैं और छह आरोपी फरार हैं।