उत्तराखंड: 15 दिसंबर से और महंगी हो जाएगी शराब, एक्साइज ड्यूटी पर 12% वैट लागू; प्रति बोतल 40 से 100 रुपये तक बढ़ेंगी कीमतें
उत्तराखंड में शराब उपभोक्ताओं को 15 दिसंबर से अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की संशोधित आबकारी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) पर 12 प्रतिशत वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) फिर से लागू करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में देसी और विदेशी दोनों तरह की शराब की कीमतें बढ़ने जा रही हैं।
कितनी बढ़ जाएगी कीमतें?
आबकारी विभाग के मुताबिक नई दरें लागू होने के बाद—
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कंट्री मेड अंग्रेजी शराब (देसी + IMFL) के पव्वे पर: ₹10 की बढ़ोतरी
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फुल बोतल पर: ₹40 तक बढ़ेगी कीमत
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विदेशी (इंपोर्टेड) शराब की बोतल पर: अधिकतम ₹100 तक बढ़ोतरी
राज्य में पहले से ही हिमाचल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तुलना में शराब अधिक महंगी है। अब इस बढ़ोतरी के बाद कीमतों का अंतर और बढ़ जाएगा।
क्यों लागू किया जा रहा है वैट?
आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने बताया कि शासनादेश जारी होने के बाद संशोधित दरों को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करने के लिए विभाग को एक सप्ताह की टाइम-लाइन दी गई है। इसके तहत नई दरें 15 दिसंबर से प्रभावी होंगी।
उल्लेखनीय है कि आबकारी विभाग ने अपनी प्रारंभिक नीति में एक्साइज ड्यूटी से वैट को हटाया था। विभाग का तर्क था कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी एक्साइज ड्यूटी पर वैट नहीं लगता, जिससे उत्तराखंड की नीति प्रतिस्पर्धी रहेगी और अवैध शराब की तस्करी पर अंकुश लगेगा।
हालांकि, राज्य के वित्त विभाग ने इस निर्णय पर सख्त आपत्ति जताई, जिसके बाद सरकार ने वैट को दोबारा लागू करने का फैसला लिया।
बढ़े हुए दामों का असर
विशेषज्ञों का मानना है कि—
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शराब की बिक्री पर असर पड़ सकता है
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सीमावर्ती क्षेत्रों में उपभोक्ता पड़ोसी राज्यों से शराब खरीदने को प्राथमिकता दे सकते हैं
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अवैध शराब की तस्करी की संभावना बढ़ सकती है, जिसके लिए सख्त निगरानी की जरूरत होगी
15 दिसंबर से नई कीमतें लागू होने के बाद उपभोक्ताओं के साथ-साथ शराब व्यवसायियों को भी नए नियमों के तहत अपने स्टॉक और बिक्री व्यवस्था में बदलाव करने होंगे।



