उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को लेकर आयु सीमा संबंधी स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। भर्ती बोर्ड ने साफ शब्दों में कहा है कि निर्धारित नियमों के अलावा आयु सीमा में किसी भी प्रकार की अतिरिक्त छूट नहीं दी जाएगी।
दरअसल, भर्ती प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग को लेकर बोर्ड से संपर्क कर रहे थे। कई अभ्यर्थियों को भर्ती से जुड़ी समय-सीमा और उम्र की गणना को लेकर संशय बना हुआ था। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए भर्ती बोर्ड ने एक अहम और स्पष्ट निर्देश जारी किया है।
बोर्ड द्वारा जारी सूचना के अनुसार, आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह अनिवार्य है कि जिस कैलेंडर वर्ष में रिक्तियों का विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है, उसी वर्ष की 1 जुलाई को अभ्यर्थी की आयु की गणना की जाएगी।
आयु सीमा के स्पष्ट मानक
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पुरुष अभ्यर्थी:
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न्यूनतम आयु: 18 वर्ष पूर्ण
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अधिकतम आयु: 22 वर्ष से अधिक नहीं
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महिला अभ्यर्थी:
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न्यूनतम आयु: 18 वर्ष पूर्ण
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अधिकतम आयु: 25 वर्ष से अधिक नहीं
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भर्ती बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि सीधी भर्ती में अपवाद स्वरूप पहले से घोषित तीन वर्ष की छूट ही मान्य होगी, इसके अतिरिक्त किसी भी तरह की नई या अतिरिक्त छूट देने पर विचार नहीं किया जाएगा।
बोर्ड के इस दो टूक निर्देश के बाद यह साफ हो गया है कि अभ्यर्थियों को निर्धारित आयु सीमा के भीतर ही आवेदन करना होगा। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल भर्ती बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं के आधार पर ही अपनी तैयारी और आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ाएं।



