पुलिसकर्मियों को सुविधाएं न मिल पाने का मामला पहुचा हाइकोर्ट

नैनीताल- उत्तराखण्ड राज्य पुलिस में 24 घंटे ड्यूटी करवाने, अतिरिक्त कार्य का कोई मेहनताना नही देने और मैस की खराब स्तिथी होने का मामला हाइकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने इस संबंध में सरकार व डीजीपी से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। अधिवक्ता शक्ति सिंह राठौर ने जनहित याचिका दायर होने के बाद बताया कि हर विभाग में अतिरिक्त ड्यूटी का अतिरिक्त वेतन मिलता है पर पुलिस में 24 घन्टे डयूटी के बाद भी अतिरिक्त भुगतान नही दिया जा रहा। अवकाश भी बहुत क़म दिया जाता है। वरिष्ठ न्यायाधीश वीके बिष्ट व न्यायमूर्ति आलोक सिंह के खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद डीजीपी से यह भी बताने को कहा कि 24 घंटे ड्यूटी करने के दौरान कितने पुलिसकर्मियों की मौत हुई है।

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