नई दिल्ली, एजेन्सी। डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा रखने वाले संस्थान अब अपने नाम के साथ विश्वविद्यालय शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने ऐसे सभी संस्थानों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर अपने नाम से विश्वविद्यालय शब्द को हटाने के निर्देश दिए है। यूजीसी ने डीम्ड संस्थानों को यह अल्टीमेटम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत दिया है। जिसमें डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा रखने वाले संस्थानों द्वारा अपने नाम के साथ विश्वविद्यालय शब्द का इस्तेमाल करने को गलत बताया था। इसके चलते भ्रम की स्थिति पैदा होने का आरोप भी लगाया गया था।
यूजीसी ने इस संबंध में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा रखने वाले सभी संस्थानों से नाम के साथ जुडे विश्वविद्यालय शब्द को हटाकर उसकी जगह अपने नाम के साथ बाक्स में -डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी या डीम्ड विश्वविद्यालय लिखने को कहा है। यूजीसी के सचिव पी के ठाकुर ने इस संबंध में सभी 123 डीम्ड विश्वविद्यालयों को एक नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर इसके अमल की भी जानकारी देने को कहा है। यूजीसी ने इसके साथ ही ऐसे सभी संस्थानों से सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बदलाव कराने को भी कहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियमों के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा रखने वाले संस्थान के नाम को लेकर सरकार की ओर से एक नोटीफिकेशन जारी किया जाता है। इनके तहत अभी तक किसी भी संस्थान को अपने नाम के साथ विश्वविद्यालय जैसे शब्द के इस्तेमाल की भी मंत्रालय स्तर से ही अनुमति दी जाती थी।
इनके नाम से हटेगा विवि शब्द
यूजीसी के निर्देश के बाद जिन प्रमुख संस्थानों के नाम से अब विश्वविद्यालय शब्द हट जाएगा, उनमें गुरूकुल कागंड़ी विवि हरिद्वार, जैन विवि, एनआइटीटीई विवि, संतोष विवि, महर्षि मार्कडेश्वर विवि अंबाला, नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय कोटवा-जमुनीपुर, इलाहाबाद, लिंगया विवि फरीदाबाद आदि है। यूजीसी द्वारा जारी की गई सूची के तहत देश में मौजूदा समय में 123 संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल है। इनमें से काफी बड़ी संख्या में संस्थान अपने नाम के साथ विवि शब्द का इस्तेमाल कर रहे है।