देहरादून- उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सरकार को स्कूलों के 200 मीटर दायरे में जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। आयोग ने यह भी कहा है कि स्कूलों के हॉस्टल और कैंटीनों में भी जंक फूड की उपलब्धता रोक लगाई जाए। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस संबंध में मुख्य सचिव को आदेश जारी किए हैं।
जंक फूड जैसे पिज्जा, बर्जर, पेस्ट्री आदि से बच्चों में मोटापा, कैंसर, मधुमेह जैसी बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है। साथ ही बच्चों के खानपान से उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों पर कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं।
इसके साथ ही फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी जंक फूड पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी कार्यवाही के लिए लिख चुका है।