जानिये, क्यो एक युवती अपने साथ रेप करने वाले आरोपी से मिलने जेल पहुंची। आगे की कहानी सुनकर हैरान हो जाएंगे आप

हल्द्वानी। क्या आपने कभी किसी पीड़ित को खुद के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति से जेल में मिलने जाने की बात सुनी है? शायद नही सुनी होगी, चलिए हम आपको बताते है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने अधिकार और नियम कानूनों का गलत फायदा उठाने वाली महिलाओं की हमारे समाज मे अच्छी खासी संख्या है और इन्ही के कारण वास्तव में पीड़ित हुई महिलाओं पर लोग एकदम भरोसा नही कर पाते। ऐसा ही एक केश उत्तराखण्ड के हल्द्वानी से सामने आया है जहा एक रेप पीड़िता के द्वारा खुद के साथ किये गए रेप के आरोपी को जेल में मिलने की घटना सामने आई। लेकिन उसके आगे की कहानी सुनकर आप चौंक ही जाएंगे। जेल में मिलने जाने की घटना के बाद कोतवाली पुलिस ने रेप पीड़िता के खिलाफ आठ लाख रुपये की रंगदारी मांगने और धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। युवती पर आरोप है कि पीड़िता ने मुकदमा वापस लेने के लिए आरोपी से जेल में जाकर रंगदारी मांगी थी। इसके साथ ही पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। साथ ही जिंदगी भर जेल में ही सड़ाये रखने की बात की।
प्राप्त जानकारी के अनुसार युवती ने मुखानी थाने में संजयनगर आवास विकास कॉलोनी में रहने वाले जसवंत सिंह बिष्ट के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज करते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।युवती द्वारा जेल में बंद जसवंत सिंह से हुई बातचीत को जसवंत सिंह ने जेलर के माध्यम से पत्र लिखकर अपने परिचितों को व पुलिस को कराया कि 24 सितंबर 2017 को दिन में एक बजकर 30 मिनट पर युवती उससे मिलने के लिए जेल में आई थी। इतना ही नही जेल में मुलाकात करने के लिए युवती ने अपनी पहचान भी गलत बताई, युवती ने जेल में तैनात स्टाफ के सामने खुद को आरोपी का करीबी जानने वाली बताया था।जसवंत सिंह की शिकायत के मामले में हीरानगर चौकी प्रभारी प्रताप सिंह नगरकोटी ने अन्य बंदियों से भी पूछताछ की।

पुलिस ने जेल से भी आवश्यक सबूत इकट्ठे किए। जांच से पुष्टि हुई कि युवती जसवंत से मिलने के लिए जेल गई थी और उसने पैसे की भी मांग की थी। जांच के बाद पुलिस ने रेप पीडिता के खिलाफ शनिवार की रात धारा 384, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इस संबंध में एसएसआई मनोहर सिंह दसौनी ने बताया कि इस मुकदमे की विवेचना भी चौकी प्रभारी हीरानगर करेंगे। तथा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार अग्रिम कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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