पेन कार्ड को आधार से लिंक करने के के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकार के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है । अदालत ने कहा है कि जब तक संवैधानिक बेंच इस पर निर्णय नहीं ले लेती इस पर रोक जारी रहेगी । अदालत ने यह रोक सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया।
इससे पहले न्यायाधीश एके सीकरी और अशोख भूषण की पीठ ने इस मामले में अपना फैसला 4 मई को सुरक्षित रख लिया था।आयकर अधिनियम की धारा 139एए के तहत इस साल 1 जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन (स्थायी खाता संख्या) के आवंटन के मद्देनजर आधार या आधार नामांकन आईडी को अनिवार्य कर दिया गया था।