35 से अधिक सीटों वाली बस का नैनीताल में प्रवेश निषेध: हाई कोर्ट

नैनीताल- यात्रा सीजन में पार्किंग और ट्रेफिक को ध्यान में रखते हुए नैनीताल उच्च न्यायालय ने नैनीताल शहर में 35 सीटर से ऊपर वाली सभी बसों की एंट्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है। जिसके बाद उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने यह फैसला लिया है ताकि नैनीताल आने वाले पर्यटकों को जाम की समस्या से निजात मिल सके।

परिवहन विभाग द्वारा हल्द्वानी और कालाढुंगी क्षेत्र में दो चैक पोस्ट खोल दिये गए हैं ताकि 35 सीटर से ज्यादा सीटर बसें नैनीताल न जा सकें और पर्यटकों को किसी तरह की असुविधा न हो।

हल्द्वानी आरटीओ राजीव मेहरा ने बताया कि उन्होंने एआरटीओ को निर्देश दिए हैं कि वाहनों से संबंधित जानकारी को यात्रियों तक जल्द से जल्द पहुचाया जाए जिससे उन्हें परेशानी न हो। इसके अलावा समाचार पत्रों में इस्तेहार के माध्यम से भी माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करने को कहा गया है।

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