हरिद्वार: खुले में शौच पर नगर पालिका जेई पर पांच हजार जुर्माना

हरिद्वार- धर्मनगरी हरिद्वार व उसके आस पास खुले में शौच या गंदगी करने वालों की अब खैर नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ जिलाधिकारी ने तेवर कड़े कर लिए हैं। रोशनाबाद कलक्ट्रेट कार्यालय आने वाले मंगलौर नगर पालिका के अवर अभियंता को खुले में शौच का दोषी पाने पर जिलाधिकारी ने पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। इसकी रिकवरी जेई के वेतन से करने का आदेश नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को दिया।

जिलाधिकारी दीपक रावत ने रोशनाबाद कलक्ट्रेट में सरकारी कार्य से आए नगर पालिका परिषद मंगलौर के अवर अभियंता जगदीश प्रसाद को खुले में शौच का दोषी पाया। इस पर उन्होंने उनके वेतन से 5000 रुपये के अर्थदंड की कटौती कर राजकीय कोष में जमा करने का आदेश दिया।
जिलाधिकारी ने इस संबंध में जारी आदेश में कहा कि सभी नगर निगम व निकाय के नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारी अपने क्षेत्र में खुले में शौच करने, कूड़ा डालने, सार्वजनिक स्थलों पर पान गुटका खाकर थूकने वालों पर सख्ती करें। जिलाधिकारी ने बताया कि खुले में शौच, सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी करने वालों और कूड़ा फेंकने वालों पर हर हाल में कार्रवाई होगी।
ऐसे लोगों से पहली बार पांच हजार रुपये अर्थदंड वसूला जाएगा। दोबारा गंदगी फैलाने पर विधिक कार्रवाई भी होगी। जिलाधिकारी ने सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को भी चेताया कि वे खुद इसका पालन करें अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Previous articleउत्तरकाशी में बिना पासपोर्ट, विजा के 14 वर्ष से रह रहा रसियन नागरिक गिरफ्तार
Next articleब्रेकिंग- कोटद्वार दुगड्डा मार्ग पर आमसौड़ के निकट नदी में मिला महिला का शव