लैंसडौन की छात्रा से दुराचार करने वाले दोषी को 10 साल की सजा। नजीबाबाद से बरामद की गई थी छात्रा

पौड़ी। पौड़ी जनपद के जिला एवं सत्र न्यायालय में नाबालिग से दुराचार के दोषी को दस साल की सजा सुनाने सहित 14 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
मामला लैंसडौंन तहसील क्षेत्र का है। जहा पीड़िता की मां ने लैंसडौन थाने में मुदकमा दर्ज करवाया था। जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी और विशेष अधिवक्ता पोक्सो राकेश सामवेदी ने बताया कि 19 दिसंबर 2016 में पीड़िता खेलकूद गतिविधियों में हिस्सा लेने कोटद्वार गई थी। तब 11वीं में पढ़ने वाली पीड़िता जब घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी खोजबीन की। इसके बाद 24 दिसंबर को लैंसडौंन थाने में पीड़िता की मां ने गुमशुदगी दर्ज करवाई। लैंसडौन पुलिस भी खोजबीन में जुटी। इस बीच पुलिस ने 27 दिसंबर को पीड़िता को आरोपी मुकरम अली पुत्र दाउद निवासी हर्षवाडा नजीबाबाद जिला बिजनौर के साथ बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता के बयान करवाए। पता चला कि आरोपी ने पीड़िता के साथ दुराचार किया और वह उसे अपने साथ अपने घर भी ले गया। विवेचना के दौरान इस मामले में दुराचार और पोक्सो सहित विभिन्न धाराओं को जोड़ा गया। जिला एवं सत्र न्यायधीश कंवर सेन की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी मुकरम अली को नाबालिग से दुराचार का दोषी पाया। जिस पर अदालत ने मुकरम अली को 10 साल की सजा सुनाने के साथ ही 14 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी। अदालत ने प्रदेश सरकार को यह भी आदेश दिए कि वह पीड़िता को डीजीसी के माध्यम से 5 लाख का विशेष मुआवजा भी दे।

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