दो पैन कार्ड केस में आज़म ख़ान और अब्दुल्ला आज़म को सात-सात साल की सजा, अदालत ने तुरंत लिया कस्टडी में
रामपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने मंगलवार को दो पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म ख़ान और उनके बेटे, पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म को सात-सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया।
यह फैसला एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शोभित बंसल ने सुनाया। सुनवाई के दौरान मामले के वादी भाजपा विधायक आकाश सक्सेना भी कोर्ट में मौजूद रहे। निर्णय को देखते हुए अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बाहर बड़ी संख्या में भाजपा और सपा कार्यकर्ता एकत्र रहे, जिससे पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना रहा।
कुल 104 मामलों में से 12 का फैसला आ चुका; दो पैन कार्ड केस में सबसे बड़ी सजा
आज़म ख़ान के खिलाफ दर्ज 104 मामलों में से अब तक 12 मामलों का फैसला हो चुका है। इनमें से 7 मामलों में आज़म ख़ान दोषी करार दिए जा चुके हैं, जबकि 5 मामलों में उन्हें बरी किया गया है।
दो पैन कार्ड मामले में मिली सात साल की सजा, अब तक की सबसे कठोर सजा मानी जा रही है और इसे आज़म तथा उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म के लिए बड़ा राजनीतिक झटका बताया जा रहा है।
क्या था पूरा मामला? भाजपा विधायक की तहरीर से शुरू हुई जांच
भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि:
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अब्दुल्ला आज़म के एक पैन कार्ड में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज है, जो उनके शैक्षिक प्रमाणपत्रों के अनुरूप है।
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इसी पैन कार्ड से उन्होंने आयकर रिटर्न भी भरे हैं।
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लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रस्तुत किया गया पैन कार्ड अलग था, जिसमें जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज की गई थी।
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आरोप है कि चुनाव में आयु संबंधी योग्यता पूरी दिखाने और नामांकन वैध कराकर चुनाव लड़ने के लिए जाली दस्तावेज तैयार किए गए।
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शिकायत में कहा गया कि दूसरा पैन कार्ड कूटरचना करके बनाया गया, और यह पैन नंबर नामांकन की तारीख पर सक्रिय भी नहीं था।
सक्सेना के अनुसार, यह पूरा कार्य आज़म ख़ान और उनके बेटे द्वारा सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया गया ताकि चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक आयु को पूरा दिखाया जा सके।
इन धाराओं में दर्ज हुई थी एफआईआर
तहरीर के आधार पर पुलिस ने आज़म ख़ान और अब्दुल्ला आज़म के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की निम्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी:
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धारा 420 – धोखाधड़ी
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धारा 467 – जालसाजी
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धारा 468 – धोखाधड़ी के उद्देश्य से कूटरचना
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धारा 471 – जाली दस्तावेज का उपयोग
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धारा 120बी – आपराधिक साजिश
अदालत ने सभी आरोपों को गंभीर मानते हुए दोनों को दोषी करार दिया और सात साल की सजा सुनाकर मामले का निस्तारण किया।



