देहरादून: उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में मिल रहे आरक्षण पर रोक के बाद अब सरकार इसके समाधान निकालने की तैयारी में हैं। जिसको लेकर बुधवार को मुख्य सचिव डा. संधु ने इसके समाधान के लिए बैठक बुलाई है।
मुख्य सचिव डा.एसएस संधु ने इसके चलते बुधवार को कार्मिक व न्याय विभाग के अफसरों की बैठक बुलाई है। पिछले हफ्ते हाईकोर्ट ने राज्य की स्थायी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में मिल रहे 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगा दी थी।
इससे फिलहाल भविष्य में होने वाली नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण पर संकट गहरा गया है। इसके साथ ही ताजा फैसले के बाद कई भर्तियों की प्रक्रिया में भी अड़चनें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड गठन के बाद सिर्फ एक नोटिफिकेशन के बाद महिलाओं को इस आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है था।
पहले यह आरक्षण 20 फीसदी थी, जिसे बाद में 30 फीसदी कर दिया गया था, लेकिन इस दौरान सरकार इस पर कानून बनाने की दिशा में आगे तक नहीं बढ़ पाए। अब जब हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद आरक्षण पर रोक लगी तो सरकारी तंत्र सक्रिय हुआ है। इस विषय को लेकर सरकार ने कई राज्यों में मिल रहे आरक्षण का अध्ययन कर उसका भी ब्योरा जुटाया है।