देहरादून- पांच मार्च से शुरू हो रही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओ को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड सरकार ने प्रदेश भर में सार्वजनिक कार्यक्रम स्थलों पर होने वाले धार्मिक व निजी कार्यक्रमों में लाउडस्पीकरों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।शासन द्वारा जारी इस आदेश में साफ शब्दों में कहा गया है कि बोर्ड परीक्षाओ के दौरान किसी भी प्रकार के आंदोलन, जुलूस, धरना प्रदर्शन आदि को शांतिपूर्ण ढंग से बिना लाउडस्पीकर के प्रयोग के किया जाएगा अन्यथा इस पर तत्काल कड़ी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही शादी या अन्य समारोह में संगीत बजाने और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध होगा। आदेश में थोड़ी सी राहत देते हुए यह भी कहा गया है कि विवाह समारोह में लाउडस्पीकर पर संगीत अगर बजाया भी जाये तो यह सुनिश्चित किया जाये कि उसकी आवाज 45 डेसीबल से ज्यादा न होने पाए जिससे परीक्षार्थियों को दिक्कत न हो।
इस संबंध में अपर सचिव अजय रौतेला ने कहा कि लाउडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 13 (1) (ए) के अनुपालन में किया गया है। यह निर्णय परीक्षार्थियों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया है जिससे उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार की परेशानी न हो।