Bangladesh Verdict Today: शेख हसीना के खिलाफ मानवता विरोधी अपराध मामले में आज सजा का एलान, देशभर में कड़ी सुरक्षा

Bangladesh News: शेख हसीना के खिलाफ आज ऐतिहासिक फैसले का दिन, जानिए क्या हैं आरोप और आगे क्या होगा

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आज मानवता के खिलाफ अपराध (Crimes Against Humanity) मामले में सजा का महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जाएगा। यह फैसला बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा सुनाया जाएगा, जिसमें शेख हसीना के साथ पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल और पूर्व आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल मामून भी आरोपी हैं।
फैसले से पहले पूरे देश में तनाव फैलने की आशंका के चलते सुरक्षा व्यवस्था को अत्यधिक कड़ा कर दिया गया है। इसके बावजूद कई इलाकों में हिंसा की छिटपुट घटनाएं सामने आई हैं।


अशुलिया और ढाका में गोलीकांड से जुड़ा मामला

आरोप है कि 5 अगस्त 2023 को ढाका और अशुलिया में छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई के दौरान छह प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या की गई थी। इनमें से पाँच को बाद में जला दिया गया, जबकि एक छात्र को कथित तौर पर जिंदा रहते हुए आग के हवाले किया गया।


1400 मौतों का भी आरोप, मौत की सज़ा की मांग

अभियोजन पक्ष का दावा है कि जुलाई 2023 में शेख हसीना की अगुवाई में किए गए सुरक्षा अभियान में 1400 लोग मारे गए, जिनकी जिम्मेदारी हसीना और उनके शीर्ष अधिकारियों पर आती है।
अभियोजन पक्ष ने अदालत से शेख हसीना को मास्टरमाइंड बताते हुए मौत की सजा देने की मांग की है।

वहीं हसीना और उनकी पार्टी का आरोप है कि ये सभी मामले राजनीतिक प्रतिशोध के तहत दर्ज किए गए हैं।


शेख हसीना पर लगाए गए पांच प्रमुख आरोप

1. हत्या, यातना और अमानवीय कृत्यों को बढ़ावा देने का आरोप

आरोपपत्र में कहा गया है कि हसीना और उनके शीर्ष अधिकारियों ने

  • हत्या,

  • हत्या के प्रयास,

  • यातना
    और अन्य अमानवीय कृत्यों को रोका नहीं, बल्कि

  • बढ़ावा दिया,

  • भड़काया,

  • और इन अपराधों को सुगम बनाया।

आरोप है कि 14 जुलाई 2023 की प्रेस वार्ता के बाद प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों ने मानवता के खिलाफ इन अपराधों में सहयोग किया।


2. हेलीकॉप्टर, ड्रोन और घातक हथियारों से कार्रवाई का आदेश

अभियोजन पक्ष का आरोप है कि शेख हसीना ने छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्याधुनिक हथियारों—

  • हेलीकॉप्टर,

  • ड्रोन
    और अन्य घातक हथियारों—
    के इस्तेमाल का आदेश दिया।
    पूर्व गृह मंत्री और पूर्व आईजीपी ने कथित तौर पर इस आदेश को लागू करने में मदद की।


3. रंगपुर में अबू सईद नामक छात्र की हत्या का आरोप

रंगपुर में बेगम रोकैया विश्वविद्यालय के पास प्रदर्शनकारी छात्र अबू सईद की हत्या में हसीना पर प्रत्यक्ष आरोप लगाया गया है।
साथ ही उन पर भड़काऊ बयानबाजी कर छात्रों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आदेश देने का भी आरोप है।


4. ढाका के चंखरपुल में छह निहत्थे छात्रों की हत्या

पिछले साल 5 अगस्त को चंखरपुल में छह निहत्थे प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला भी आरोपपत्र में शामिल है।
अभियोजन पक्ष का दावा है कि यह हत्या

  • आदेश,

  • उकसावे,

  • और सुनियोजित साजिश
    के तहत की गई।


5. अशुलिया में छह छात्रों की हत्या, पांच शव जलाए गए

सबसे गंभीर आरोप अशुलिया गोलीकांड का है, जिसमें छह छात्रों को गोली मारकर मारा गया।
पाँच शवों को बाद में जलाया गया, जबकि छठे छात्र को जिंदा रहते हुए आग लगाने का आरोप है।


फैसले के बाद क्या होगा?

सरकार ने संकेत दिया है कि जजमेंट को टीवी पर लाइव प्रसारित किया जा सकता है, हालांकि अंतिम मंजूरी न्यायाधिकरण देगा।
गृह सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने कहा है कि सरकार फैसले को बिना किसी देरी के लागू करेगी।

क्या आरोपी अपील कर सकते हैं?

अभियोजक तमीम के अनुसार—

  • भगोड़ा आरोपी रहते हुए कोई अपील नहीं कर सकता।

  • अपील करने के लिए आरोपी को गिरफ्तार होना पड़ेगा या आत्मसमर्पण करना होगा।

  • दोष सिद्ध होने के बाद 30 दिनों के भीतर अपील दायर करनी होगी।

  • सर्वोच्च न्यायालय को 60 दिनों के भीतर अपील का निपटारा करना होगा।


यह फैसला न केवल शेख हसीना के राजनीतिक भविष्य बल्कि बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिरता के लिए भी बेहद निर्णायक माना जा रहा है।

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