बदायूं। उत्तर प्रदेश के बदायूं स्थित अपर जिला एवं विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट प्रथम पूनम सिंघल ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पूर्व सांसद डॉ. उदित राज को नोटिस जारी किया है। दोनों नेताओं को 29 जनवरी को कोर्ट में या तो स्वयं उपस्थित होने या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है।
यह नोटिस एक आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में जारी किया गया है, जिसमें कांग्रेस नेता उदित राज पर बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक और हिंसक बयान देने का आरोप है। जानकारी के अनुसार, 16 फरवरी 2025 को डॉ. उदित राज ने मायावती पर विवादित टिप्पणी करते हुए उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसमें कथित रूप से उनकी हत्या तक की बात कही गई थी।
इस घटना के मद्देनजर अधिवक्ता जय सिंह सागर ने 17 फरवरी 2025 को एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। हालांकि, उस समय अदालत ने इस मामले को दिल्ली का मामला मानते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद अधिवक्ता ने 25 अगस्त 2025 को जिला जज की अदालत में फौजदारी निगरानी याचिका दायर की। इस याचिका को जिला जज की अदालत ने अपर जिला एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट को स्थानांतरित कर दिया।
सुनवाई के दौरान, अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (पुत्र स्व. राजीव गांधी, निवासी 10 जनपद, दिल्ली) और डॉ. उदित राज (पुत्र स्व. कल्लन, 192 नार्थ एवेन्यू, निकट आरएमएल अस्पताल) को नोटिस जारी किया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि दोनों नेता 29 जनवरी को अपने पक्ष में या तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों या अपने कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से पेश हों।
अदालत ने इस मामले में सख्त कार्रवाई का संकेत देते हुए कहा है कि आपत्तिजनक टिप्पणियों को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।



