देहरादून: आज एक जुलाई से रोजमर्रा के दिनचर्या में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का काफी सामान प्रतिबंधित रहेगा। प्लाटिक के इस्तमाल से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को ध्यान में रखते हुए यह अहम फैसला लिया गया है I देहरादून में इसके लिए नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से प्रचार प्रसार के साथ-साथ अभियान भी चलाया जाएगा।
इसी क्रम में गुरुवार को प्लास्टिक के सामान के थोक विक्रेताओं ने मेयर से भी मुलाकात की है। उन्होंने इसमें सहयोग की बात कही है। मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि शुक्रवार से अभियान शुरू किया जाएगा।
शुरुआत में प्रचार प्रसार के साथ चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद जुर्माना भी लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि व्यापारी भी निगम के काम में सहयोग के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी-अपनी दुकानों पर स्टीकर लगाने की बात कही है। साथ ही खुद ही प्लास्टिक में सामान न बेचने की मुहिम शुरू करने की बात कही है।
वहीं, डीएम डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि लोगों को जागरूक किया जाएगा। व्यापारियों से भी अपील की जाएगी, ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद हो सके। इसके लिए लोगों को इस नियम में सजा और जुर्माने के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि यदि कोई चेतावनी के बाद भी नहीं मानता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बाजारों और गंगा घाटों की सीढ़ियों से लेकर हर तरफ केन बेचने वाले नजर आते हैं। नगर निगम और पुलिस प्रशासन समय समय पर उनकी धरपकड़ की औपचारिकता करता है और जुर्माना भी लगाता है। कई बार सामान जब्त करता है, लेकिन फिर दुकानें सज जाती हैं। अब सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगने के बाद नगर निगम ने प्लास्टिक के इस्तेमाल और बिक्री को रोकने के लिए पांच टीमें बनाई हैं।
गुरुवार को निगम की टीम ने हरकी पैड़ी क्षेत्र और आसपास के बाजारों के साथ ही अलकनंदा घाट, सीसीआर के समीप, सुभाष घाट, नाईसोता घाट से प्लास्टिक के 500 किलो केन जब्त कर अर्थदंड वसूला। टीम को देखकर बेचने वालों में भगदड़ मच गई।
प्लास्टिक के यह सामान होंगे प्रतिबंधित
सिंगल यूज प्लास्टिक (कप, प्लेट, गिलास, कटोरे, कांटे, चाकू, चम्मच व स्ट्रा), डिश बाउल, ट्रे, गिलास व ढक्कन (सभी सिंगल यूज प्लास्टिक वाले), खाद्य पदार्थों की पैकिंग के लिए प्लास्टिक बैग व पाउच, यूज एंड थ्रो रेजर्स व पेन आदि, सजावट के लिए थर्माकोल का इस्तेमाल, प्लास्टिक कैरी बैग, औद्योगिक पैकेजिंग 50 माइक्रोन से कम, कंटेनर 250 माइक्रोन से कम, ईयर बड्स, झंडेेे और कैंडी के लिए इस्तेमाल होने वाली स्टिक प्रतिबंधित रहेगी।