देहरादून: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना का नाम और चुनाव चिह्न शिंदे गुट को दिए जाने के खिलाफ सुनवाई की मांग की गई I उद्धव गुट के वकील ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए इस मामले पर सुनवाई की मांग की। लेकिन शिंदे गुट ने इससे पहले ही कैविएट याचिका दायर कर दी I
वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट की याचिका को जल्द सूचीबद्ध करने के लिए पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। हालांकि, सीजेआई ने इस मामले पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा, “नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है। कल उचित प्रक्रिया के माध्यम से आएं।”
शिंदे गुट ने खेली पहली बाजी
वहीं, दूसरी ओर उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना की कमान, उसका नाम और चुनाव चिह्न छीनने के बाद एकनाथ शिंदे फुल एक्शन मोड में आ गये। शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग के फैसले को कायम रखने के लिए एक दिन पहले ही शिंदे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर कर दी गई।
इस याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने के लिए उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गुहार लगा सकता है। ऐसे में इस मामले में कोई भी फैसला सुनाने से पहले शीर्ष अदालत महाराष्ट्र सरकार की दलील को भी सुने।