देहरादून
कैबिनेट विस्तार के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की पहली बैठक सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में कुल 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें मंजूरी दी गई। इस दौरान सरकार ने उत्तराखंड लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली लागू करने, वीर उद्यमी योजना शुरू करने और कई प्रशासनिक व वित्तीय निर्णयों पर सहमति दी।
बैठक की शुरुआत में नए मंत्रियों का स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री Narendra Modi की ओर से भेजे गए शुभकामना संदेश की जानकारी मंत्रिमंडल को दी। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया।
कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले
1. लोक निर्माण विभाग (PWD)
राज्य में एक ब्रिज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी को मंजूरी दी गई।
2. न्यायिक अधिकारियों को सस्ती दर पर ऋण
उत्तराखंड में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को 10 लाख रुपये तक का लोन कम ब्याज दर पर दिया जाएगा। ई-वाहन खरीदने के लिए 4% और अन्य वाहनों के लिए 5% ब्याज दर तय की गई है।
3. वन विभाग में आयु सीमा में बदलाव
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष कर दी गई है।
4. पीएम सूर्य घर योजना
31 मार्च 2025 तक जिन लाभार्थियों के सोलर संयंत्र स्थापित हो चुके हैं, उन्हें योजना के तहत सब्सिडी दी जाएगी और उसी आधार पर बजट आवंटित किया जाएगा।
5. उच्च शिक्षा से जुड़ा निर्णय
स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के परिनियमों को प्रख्यापित करने की अनुमति दी गई।
6. लोक संपत्ति वसूली अधिनियम
उत्तराखंड लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली को लागू करने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी।
7. होमगार्ड नियमावली को मंजूरी
गृह विभाग के प्रस्ताव के तहत उत्तराखंड होमगार्ड नियमावली को मंजूरी दी गई। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में कमांडेंट का पद पहले ही सृजित किया जा चुका था।
8. पुलिसकर्मियों को डिजिटल प्रशिक्षण
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू होने के बाद डिजिटल और कंप्यूटर आधारित व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा।
9. वर्दीधारी पदों की आयु सीमा
पुलिस, पीएसी और आईआरबी जैसे वर्दीधारी पदों के लिए जो नई आयु सीमा प्रस्तावित थी, वह दिसंबर 2028 के बाद लागू होगी। फिलहाल पुरानी आयु सीमा और हाइट के मानक ही लागू रहेंगे।
10. एडेड स्कूलों में पदोन्नति का मामला
एडेड स्कूलों में सेवा अवधि को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए मंत्रिमंडल की एक उपसमिति गठित की गई है।
11. गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य
राज्य में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।
12. मंडी शुल्क पर फैसला
रबी और खरीफ सत्र में गेहूं और धान की खरीद पर मंडी शुल्क अधिकतम 2 प्रतिशत ही रहेगा।
वीर उद्यमी योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना को भी मंजूरी दी है। इसके तहत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के कुल लक्ष्य का 10 प्रतिशत हिस्सा अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किया जाएगा। साथ ही उन्हें 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा, ताकि वे स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकें।
अन्य अहम निर्णय
- नियोजन विभाग के अंतर्गत सेतु आयोग के कार्यक्षेत्र और संरचना ढांचे को मंजूरी।
- पंचम विधानसभा सत्र के सत्रावसान को स्वीकृति।
- देवभूमि परिवार अधिनियम को भी कैबिनेट की मंजूरी।



