देहरादून: गांधी नगर में मकान पर छापा, देह व्यापार के बड़े नेटवर्क का खुलासा; दो संचालक और एक ग्राहक गिरफ्तार

देहरादून: गांधी नगर में मकान पर छापा, देह व्यापार के बड़े नेटवर्क का खुलासा; दो संचालक और एक ग्राहक गिरफ्तार

देहरादून में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में चकराता रोड स्थित गांधी नगर क्षेत्र में चल रहे अवैध देह व्यापार के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान मकान से दो संचालकों और एक ग्राहक को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन महिलाओं को पीड़ित के रूप में चिन्हित करते हुए उन्हें संरक्षण में लिया गया है।

पुलिस के अनुसार, प्रभारी निरीक्षक प्रदीप पंत के नेतृत्व में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि गांधी नगर में रघुनाथ मंदिर के पास स्थित एक मकान में लंबे समय से अवैध देह व्यापार संचालित किया जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया और संदिग्ध मकान पर दबिश दी।

छापेमारी के दौरान पुलिस को मकान की पहली मंजिल पर तीन महिलाएं और दो पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में मिले। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके से दो संचालकों और एक ग्राहक को गिरफ्तार कर लिया।

मकान मालिक ने कबूला सच

पुलिस पूछताछ में मकान मालिक रानी देवी ने स्वीकार किया कि वह अपने सहयोगी आशीष कुमार पांडे के साथ मिलकर इस अवैध गतिविधि का संचालन कर रही थी। उन्होंने बताया कि दोनों मिलकर ग्राहकों से संपर्क करते थे और मकान में देह व्यापार का धंधा चलाते थे।

वहीं तीसरा व्यक्ति फुल्लो खान ग्राहक के रूप में वहां आया हुआ था, जिसे पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया।

व्हाट्सएप चैट से मिले अहम सबूत

पुलिस ने छापेमारी के दौरान मौके से नकदी और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। जांच के दौरान जब्त किए गए मोबाइल फोन की पड़ताल में व्हाट्सएप चैट के जरिए ग्राहकों से संपर्क और सौदेबाजी किए जाने के कई अहम सबूत मिले हैं।

पूछताछ के दौरान तीनों महिलाओं ने पुलिस को बताया कि वे आर्थिक तंगी के कारण इस काम में फंस गई थीं। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें बेहतर नौकरी का झांसा देकर यहां लाया गया था। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया तीनों महिलाएं पीड़ित प्रतीत हो रही हैं, इसलिए उन्हें आवश्यक सहायता और संरक्षण दिया जा रहा है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस ने इस मामले में रानी देवी और आशीष कुमार पांडे के खिलाफ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6 और 7 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं ग्राहक फुल्लो खान के खिलाफ धारा 5 और 7 के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

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