उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर अहम जानकारी साझा की है। आयोग के अनुसार, पंचायत चुनाव की मतदाता पुनरीक्षण सूची मंगलवार, 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। यह सूची ऑनलाइन भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि मतदाता आसानी से अपना नाम जांच सकें।
राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता पुनरीक्षण सूची पर आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 30 दिसंबर तक का समय दिया गया है। इस दौरान यदि किसी योग्य मतदाता का नाम सूची से कट गया है, या नाम, पता, उम्र आदि में कोई त्रुटि है, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकता है।
आयोग के अनुसार, प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद 6 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। इसके बाद मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा और यही सूची पंचायत चुनाव में मान्य होगी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने बीते सप्ताह मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़े आंकड़े भी जारी किए थे। आंकड़ों के मुताबिक, इस बार पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान 1.81 करोड़ नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, जबकि 1.41 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। हटाए गए नामों में मृत, विस्थापित और डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं। इस तरह, पिछले पंचायत चुनाव की तुलना में इस बार कुल 40.19 लाख मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि किसी मतदाता को लगता है कि वह पात्र होने के बावजूद सूची से बाहर हो गया है, या उसे अपने विवरण में सुधार कराना है, तो उसे अनिवार्य रूप से आपत्ति दर्ज करानी होगी। इसके लिए मतदाता अपने संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) या अन्य प्रशासनिक एवं निर्वाचन अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
आपत्ति दर्ज करते समय मतदाता को संबंधित दस्तावेज या साक्ष्य भी प्रस्तुत करने होंगे। यदि जांच में आपत्ति सही पाई जाती है तो सूची में आवश्यक सुधार किया जाएगा, अन्यथा कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपनी जानकारी की जांच कर लें, ताकि पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी बाधा के कर सकें।



