देहरादून: सपा नेता आजम खां के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में दर्ज मुक़दमे पर रामपुर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। रामपुर कोर्ट ने आजम खां को आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। अदालत आज शाम तक अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट द्वारा फैसला आने के तक कोर्ट परिसर के गेट, कलेक्ट्रेट के गेट के साथ-साथ बाहर सड़क पर भी पुलिस तैनात है।
बता दें, आजम खान ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली इलाके के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, जिसकी वजह से दो वर्गों में नफरत फैल सकती थी। इतना ही नहीं इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इसके बाद वीडियो अवलोकन टीम की प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई गई थी।
उन पर आरोप है कि उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और तत्कालीन जिलाधिकारी के लिए अपशब्द कहे। इस दौरान उन्होंने धमकी देने के साथ-साथ दंगा भड़काने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने वर्ग विशेष धर्म के नाम पर वोट की अपील की गई थी।