देहरादून: बंबई हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता नारायण राणे को तगड़ा झटका दिया है। अदालत ने बीएमसी को नारायण राणे के मुंबई स्थित बंगले में हुए अवैध निर्माण को 2 सप्ताह में गिराने के निर्देश दिए है। अदालत ने कहा कि निर्माण में ‘फ्लोर स्पेस इंडेक्स’ (एसएसआई) और ‘कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन’ (सीआरजेड) नियमों का उल्लंघन किया गया है।
जस्टिस आर. डी. धानुका और जस्टिस कमल खता की एक खंडपीठ ने कहा कि बीएमसी को राणे परिवार द्वारा संचालित कंपनी की ओर से दाखिल दूसरे आवेदन पर विचार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ऐसा करने से ‘अनधिकृत निर्माण’ को प्रोत्साहन मिलेगा। कंपनी द्वारा दाखिल आवेदन में अनधिकृत निर्माण को नियमित करने की मांग की गई है।
अदालत ने बीएमसी को दो सप्ताह के भीतर अनधिकृत हिस्से को गिराने और एक सप्ताह बाद अदालत को अनुपालन रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। पीठ ने राणे पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और इस राशि को दो सप्ताह के भीतर महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने का निर्देश दिया।
जिसपर राणे के वकील ने अदालत से छह सप्ताह के लिए अपने आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया, ताकि वह उच्चतम न्यायालय में अपील दाखिल कर पाएं। हालांकि, अदालत ने उनका अनुरोध खारिज कर दिया।